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जाने अनुच्छेद 370 समाप्त हो जाने पर क्या-क्या बदलाव होंगे |

जाने अनुच्छेद 370 समाप्त हो जाने पर क्या-क्या बदलाव होंगे |

अनुच्छेद 370 समाप्तकेंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद -370 हटाने के फैसले पर मुहर लगा दी गई है।  राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद केंद्र सरकार ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 खत्म होने की सूचना संसद में दी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पहले राज्यसभा और फिर लोकसभा में अनुच्छेद-370 को खत्म करने की जानकारी दी।

अनुच्छेद-370 खत्म होते ही राजनीतिक दलो में हंगामा मचा हुआ है। जहां कुछ राजनेता इसे एक देश-एक संविधान बता रहे हैं। वहीं  ज्यादातर विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। अनुच्छेद-370 खत्म होने के बाद जम्मू-कश्मीर सही मायनों में भारत का अभिन्न अंग हो गया है। जहा कहा जाता है की अनुच्छेद 370 ने जम्मू-कश्मीर को हिंदुस्तान से जोड़े रखा है जबकि अनुच्छेद 370 के कारण ही  जम्मू-कश्मीर हिंदुस्तान से अलग रहा है, और यहा की जनता भी अपने आप को हिंदुस्तान का हिस्सा  नहीं मानती थी, अनुच्छेद 370 का  खत्म होना देश के अन्य राज्यों के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी  खुशखबरी है, जिसका इंतजार देश को आजादी के बाद से था।

जम्मू-कश्मीर से धारा-370 खत्म होने  पर आपको मिलेंगे ये अधिकार:-

  1. अनुच्छेद-370 के खात्मे से अनुछेद 35a का खात्मा |
  2. अनुच्छेद-370 खत्म होने के बाद जम्मू-कश्मीर में देश के अन्य राज्यों के लोग भी जमीन खरीद कर बस सकेंगे।
  3. कश्मीर का  झंडा अब नहीं लहराया जाएगा । मतलब वहां भी अब तिरंगा शान से लहराएगा।
  4. अनुच्छेद-370 के साथ ही जम्मू-कश्मीर का अलग संविधान भी इतिहास बन गया है। अब वहां भी भारत का संविधान लागू होगा।
  5. जम्मू-कश्मीर में स्थानीय लोगों की दोहरी नागरिकता समाप्त हो जाएगी।
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  1. अब अनुच्छेद-370 का खंड-1 केवल लागू रहेगा। अनुच्छेद के शेष खंड समाप्त कर दिए गए हैं। खंड-1 भी राष्ट्रपति द्वारा लागू किया गया था। और  राष्ट्रपति द्वारा इसे भी कभी भी हटाया जा सकता है। अनुच्छेद-370 का खंड-1 में प्रावधान के मुताबिक जम्मू और कश्मीर की सरकार से सलाह करके राष्ट्रपति आदेश द्वारा संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को जम्मू और कश्मीर पर लागू कर सकते हैं।
  2. जम्मू-कश्मीर में विधानसभा होगी और राज्य सरकार बनेगी , लेकिन लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी यानि लद्दाख की कोई स्थानीय सरकार नहीं होगी।
  3. . जम्मू-कश्मीर की लड़कियों को अब दूसरे राज्य के लड़को से शादी करने की स्वतंत्रता होगी। दूसरे राज्य के पुरुष से शादी करने पर उनकी नागरिकता खत्म नहीं होगी।
  4. अनुच्छेद-370 में पहले भी कई बदलाव हुए हैं। 1965 तक जम्मू और कश्मीर में राज्यपाल की जगह सदर-ए-रियासत और मुख्यमंत्री की जगह प्रधानमंत्री के पद  हुआ करता था।
  5. भारत देश के किसी और प्रदेश का नागरिक जम्मू कश्मीर की नागरिकता ले सकता है।
  6. देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में भी लागू होगा ।
    1. जम्मू-कश्मीर के दो टुकड़े होंगे :-
      • जम्मू-कश्मीर (केंद्र शासित प्रदेश)
      • लद्दाख (केद्र शासित प्रदेश)
  7. अनुच्छेद-370 को खत्म करने की मंजूरी राष्ट्रपति ने पहले ही दे दी थी। दरअसल ये अनुच्छेद पूर्व में राष्ट्रपति द्वारा ही लागू किया गया था। इसलिए इसे खत्म करने के लिए संसद से पारित कराने की आवश्यकता नहीं हुए ।

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Article 370 removed Order.

 

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