यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो को ट्रांसपोर्टर के लिए अभी तक के कर प्रावधानों मे एक बहुत बड़ी समस्या थी | इलाहाबाद हाइकोर्ट के फैसले के आधार पर कहा जा सकता है की व्यापारी की टैक्स चोरी पर ट्रांसपोर्टर की गाड़ी को जब्त नही किया जा सकता है | इलाहाबाद हाइकोर्ट मे यूपी कमर्शिअल टैक्स विभाग की और से 1591 ट्रको को रोककर रखने के फैसले पर स्टे लगाते हुए गाड़िया को छोड़ने का आदेश दिया था |
हाइकोर्ट के द्वारा इस दलील को महत्वपूर्ण तवज्जो दी है, की रजिस्ट्रेशन लेना या बिल मे दर्ज कर (Tax) की रकम जमा कराने की ज़िम्मेदारी व्यापारी की होती है न कि वाहन मालिक की और अगर वाहन मालिक के साथ व्यापारी की और से मुहेया कराए गए प्रोपर दस्तावेज (जैसे की- माल का बिल, ई-वेबिल ) है तो वाहन रोककर या कब्जे मे नही लिया जा सकता है|
जस्टिस भारत सप्रू और एस के राय की डिवीजन बेच मे कहा की गड़िया तभी रोकी जाये या जब्त की जाएगी तब गाड़ी मालिक की और से जीएसटी एक्ट के प्रावधान का उल्लघन किया गया हो, और साथ मे यह भी कहा गया है की अगर व्यापारी ने फर्जी दस्तावेजो के आधार पर E-Way Bill जनरेट किया है और रकम जमा नही कराई है, तो यह उसी व्यापारी का अपराध है, और इसमे वाहन मालिक की कोई गलती नही है |
जीएसटी एक्ट की धारा 130 मे गाड़ी मालिक के दायित्वों का उल्लेख है | और जब गाड़ी मालिक इन दायित्वों का उल्लघन करता है तो विभाग द्वारा गाड़ी जब्त की जा सकती है |
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