क्या एक मुस्लिम महिला के निकाह के 4 साल बाद मृत्यु होने पर बिना पोस्टमार्टम दफना दिए जाने के बाद महिला के माता पिता को संदेह होने पर महिला की बॉडी का पोस्टमार्टम करवा सकते हैं ? (Section 176(3) of Cr. P.C)
यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जिसका जवाब हां मैं हैं, महिला के माता पिता संबंधित थाना इंचार्ज या एरिया मजिस्ट्रेट को पोस्टमार्टम कराने की एप्लीकेशन देनी होगी, और अगर एप्लीकेशन पुलिस थाने में दी जाती है, तो SHO के द्वारा एरिया मजिस्ट्रेट को परमिशन के लिए प्रार्थना की जाएगी, (सीआरपीसी ) Section 176(3) of Cr. P.C के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को मामले में संदेह पैदा होता है, तो मजिस्ट्रेट के द्वारा बॉडी को जमीन से निकलवाकर पोस्टमार्टम कराया जा सकता है, पोस्टमार्टम के लिए मृतक शरीर की बॉडी को मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कम से कम दो ईमानदार व्यक्तियों के सामने जमीन से मृतक शरीर की बॉडी को निकाला जाएगा |
वह मृतक शरीर की पहचान कराने के बाद (सीआरपीसी) की Section 174 of Cr. P.C के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्यवाही एवं जांच की जाएगी |
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