जीएसटी अपडेट (हिन्दी) पत्रिका भाग -V ( जुलाई -2024) ||Date of Pub. :- 15.08.2024

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  • Last Updated August 16, 2024

जीएसटी अपडेट (हिन्दी) पत्रिका भाग -V ( जुलाई -2024) ||Date of Pub. :- 15.08.2024

जीएसटी अपडेट (हिन्दी) पत्रिका  भाग -V ( जुलाई -2024)

Online Edition: 15.08.2024

Pages- 31

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जीएसटी अपडेट (हिन्दी) पत्रिका  भाग -III ( अप्रैल 2024)

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S.No. CONTENTS Page No.
1.

महत्वपूर्ण अंतिम तिथि (Important Due Dates )

  • महत्वपूर्ण अंतिम तिथि
  • कम्पोजीशन स्कीम में कौन से जीएसटी रिटर्न फाइल करने होते हैं और उसकी अंतिम तिथि
 5-7
2.

जीएसटी महत्वपूर्ण अधिसूचनाएँ  (GST Important Notification)

  • अधिसूचना सं. 14/2024-केंद्रीय कर:-पंजीकृत व्यक्ति जिसका वित्त वर्ष 2023-24 में कुल कारोबार दो करोड़ रुपये तक है, को उक्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने से छूट
  • अधिसूचना सं. 15/2024 केंद्रीय कर :- अधिसूचना संख्या 52/2018-केंद्रीय कर, दिनांक 20 सितंबर, 2018 में संशोधन:- अंतर-राज्य कर योग्य आपूर्ति के लिए प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य ऑपरेटर द्वारा स्रोत पर कर संग्रह की दर (टीसीएस)
8-9
3.

जीएसटी में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म व आवासीय किराए पर RCM

(Reverse Charge Mechanism and RCM on Renting of residential dwelling Under GST  

  • आवासीय आवास को किराये पर देने पर RCM
  • आवासीय आवास को किराये पर देने पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

•       प्रश्न 1 : एक कंपनी जो की जीएसटी में पंजीकृत है और अपने कर्मचारियों या निदेशक के निवास के उपयोग के लिए एक आवासीय घर की संपत्ति किराए पर लेती है। क्या ऐसे लेनदेन पर जीएसटी देय है? यदि हां, तो क्या यह आईटीसी लेने के योग्य है?

•       प्रश्न 2: यदि कंपनी के बजाय निदेशक जो जीएसटी से अपंजीकृत है स्वयं के आवासीय फ्लैट के लिए किराए पर लेता है तो क्या जीएसटी देय होगा ?

•       प्रश्न 3: जीएसटी के तहत पंजीकृत एक कंपनी, एक अपंजीकृत व्यक्ति को आवासीय संपत्ति किराए पर देती है। जीएसटी का भुगतान किसे करना आवश्यक है?

•       प्रश्न 4: जीएसटी के तहत कंपोजिशन स्कीम में  पंजीकृत व्यक्ति  एक आवासीय घर की संपत्ति किराए पर लेत है।तो क्या ऐसे लेनदेन पर जीएसटी देय है? यदि हां, तो क्या यह आईटीसी लेने के योग्य है ?

 10-14

 4.

ई-वे बिल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी ( Important Information about E-way bill )  

  • ई-वे बिल के संबंध में रूल 138 में दिए गए महत्वपूर्ण प्रावधान
  • ---इंट्रा-राज्य परिवहन के मामले में विशेष छूट  तालिका
  • --ई-वे बिल या कंसोलिडेट  ई-वे बिल की वैलिड तालिका
  • ---Case  Name:- कर्नाटक राज्य बनाम हेमंथ मोटर्स:- माल समय पर गंतव्य पर पहुंच गया लेकिन ई-वे बिल की अवधि समाप्त होने के बाद माल अनलोड किया गया
  • ---निम्नलिखित मामलो में  ई-वे बिल जनरेट करने की आवश्यकता नहीं है (रूल 138 (14))
  • नियम 138ए. वाहन के प्रभारी व्यक्ति द्वारा ले जाए जाने वाले दस्तावेज़ और उपकरण
  • नियम 138बी:- दस्तावेज़ों और वाहनों का सत्यापन
  • ---Case Name: - जेके जैन बिल्डटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम सहायक आयुक्त :- इनवॉइस की भौतिक प्रति साथ लाना अनिवार्य है - सॉफ्ट कॉपी मान्य नहीं है
  • नियम 138सी:- माल का निरीक्षण एवं सत्यापन
  • नियम 138डी:- वाहन रोके जाने के संबंध में जानकारी अपलोड करने की सुविधा
  • नियम 138ई. निम्नलिखत मामलो में फॉर्म GST EWB-01  के भाग ए में जानकारी प्रस्तुत करने पर प्रतिबंध ।
  • नियम 138एफ. सोने, कीमती पत्थरों आदि के अंतर-राज्य परिवहन और उसके ई-वे बिल के सृजन के मामले में दी जाने वाली जानकारी ।
  • नियम 139. निरीक्षण, तलाशी और जब्ती. -
  • नियम 140. जब्त माल को छोड़ने के लिए बांड और सिक्यूरिटी
  • धारा 129. रास्ते में माल और वाहनों की रोकना हिरासत, जब्ती और छोड़ना
  • धारा 130 माल या वाहन की जब्ती और जुर्माना लगाना
  • --Case Name: टेक्नोस्टील इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट बनाम मध्य प्रदेश राज्य:- ई-वे बिल में पते में गलती को लिपिकीय गलती मानते हुए मामूली जुर्माना लगाने को कहा
15-31

 

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