GST

GST Composition Scheme (In Hindi)

जीएसटी कम्पोजिशन स्कीम (GST Composition Scheme )

भारतीय सरकार ऐतिहासिक गुड्स एंड सर्विस टैक्स व्यवस्था को 1 जुलाई, 2017 से लाने को है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स में कानूनी कार्यवाहियां बढ़ेंगी जिसका  बड़े उद्योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा लेकिन दूसरी तरफ, स्टार्टअप और लघु उद्योगों पर इन प्रावधानों का पालन करने में समस्याओ का सामना करना पड़ सकता है।  इस समस्या को सरकार द्वारा हल करने के लिए जीएसटी  में कम्पोजीशन स्कीम (Composition Scheme ) का प्रावधान लाया जा रहा है। इस लेख में जीएसटी कम्पोज़िशन स्कीम (GST Composition Scheme)  के मुख्य प्रावधानों के बारे में बताया जा रहा है ।

जीएसटी कम्पोजिशन स्कीम (GST Composition Scheme ) के लिए व्यापारी की योग्यता:-

जिन व्यापारियों का वार्षिक टर्नओवर पिछले वित्तीय वर्ष में  75 लाख रूपये तक था, वे कम्पोज़िशन स्कीम (Composition Scheme) में शामिल हो सकते है, कम्पोज़िशन स्कीम के तहत व्यापारी को अपने कार्य स्थल या व्यापार प्रतिष्ठान पर लिखना पड़ेगा की वह कम्पोज़िशन स्कीम के तहत कार्य कर रहे है ।

जीएसटी कम्पोजिशन स्कीम (GST Composition Scheme) में कुल टर्नओवर की गणना:-

जोड़िये :- कर मुक्त वाली वस्तुओ की सप्लाई + कर योग्य वस्तुओ की सप्लाई +एक्सपोर्ट +अन्य राज्यों में वस्तुओ की सप्लाई+ एक ही पैन पर सप्लाई

घटाइए:- CGST+SGST+IGST+ आवक आपूर्ति पर रिवर्स चार्ज के तहत भुगतान किया गया कर ।

जीएसटी कम्पोज़िशन स्कीम (GST Composition Scheme) के लिए कर की दर व व्यापार की प्रकृति:-

क्रम संख्या पंजीकृत व्यक्तियों की श्रेणी

टैक्स की दर

1 माल के निर्माता, जिन्हें सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है;

यह व्यापारी शामिल नहीं है – पान मसाला, आइसक्रीम, एवं तम्बाकू बनाने वाले आदि।

कारोबार का 2% (1% केंद्रीय कर + 1% राज्य कर)

2 सीजीएसटी अधिनियम के लिए अनुसूची 2 के अनुच्छेद 6 के खंड (बी) में उल्लेखित सप्लाई प्रदान करने वाले सप्लायर;

[छोटे रेस्तरां]

कारोबार का 5% (2.5% केंद्रीय कर से 2.5% एसजीएसटी)

3 किसी भी अन्य सप्लायर धारा 10 के तहत कम्पोज़िशन स्कीम (Composition Scheme) के लिए पात्र है और नियम (राज्य में कारोबार या केंद्रशासित प्रदेश में कारोबार)।

[अन्य सप्लायर के लिए)

कारोबार का 1% (0.5% केंद्रीय कर और 0.5% राज्य कर)

कौन से व्यापारी जीएसटी कम्पोजिशन स्कीम (GST Composition Scheme ) के विकल्प को नहीं चुन सकते:-

  1. दूसरे राज्यों में वस्तु अथवा माल को सप्लाई करने वाले।
  2. पान मसाला, आइसक्रीम, एवं तम्बाकू बनाने वाले।
  3. ई-कॉमर्स के जरिये सामान बेचने वाले।
  4. शराब का व्यापारी।
  5. सेवा प्रदाता (छोटे रेस्तरां को छोड़ कर)।
  6. ऐसे सामान बनाने वाले  जिन्हें सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है ।

आदि

जीएसटी कम्पोज़िशन स्कीम (GST Composition Scheme)  के फॉर्म
क्रमांक फॉर्म नंबर विवरण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि
1. FORM GST CMP-01 वैट एक्ट, सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क  आदि के तहत पंजीकृत व नए व्यापारियों को FORM GST CMP-01 में जीएसटी कम्पोज़िशन स्कीम (GST Composition Scheme) के लिए आवेदन करना होगा ।

(इलेक्ट्रॉनिक रूप से  फाइल करना होगा)

नियत तारीख से पहले या  30 दिनों के भीतर
2. FORM GST CMP-02 अधिनियम के तहत पंजीकृत व्यापारियों को FORM GST CMP-02 में जीएसटी कम्पोज़िशन स्कीम (GST Composition Scheme) के लिए आवेदन करना होगा ।

(इलेक्ट्रॉनिक रूप से  फाइल करना होगा)

वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले
3. FORM GST CMP-03 स्कीम लेने वाले व्यापारियों द्वारा स्टॉक का विवरण,व अपंजीकृत व्यक्तियों से खरीद किया गया माल का विवरण FORM GST CMP-03 में 60 दिनों के भीतर देना होगा ।

(इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल करना होगा)

60 दिनों के भीतर देना होगा

 

4. FORM GST CMP-04 जीएसटी कम्पोज़िशन स्कीम (GST Composition Scheme) से निकासी के लिए सूचना / आवेदन FORM GST CMP-04 में करना होगा ।

(इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल करना होगा)

घटना के 7 दिनों के भीतर
5. FORM GST CMP-05 N जहां उचित अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि पंजीकृत व्यक्ति जीएसटी कम्पोज़िशन स्कीम (GST Composition Scheme) का पात्र नहीं था,  या धारा 10 के तहत कर का भुगतान या अधिनियम या इन नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, तो उचित अधिकारी द्वारा GST CMP-05 में नोटिस दिया जा सकता है । उल्लंघन पर
6. FORM GST CMP-06 नोटिस का जवाब FORM GST CMP-06 में ।

(इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल करना होगा)

15 दिनों के भीतर
7. FORM GST CMP-07 नोटिस के उत्तर की स्वीकृति / अस्वीकृति का कारण FORM GST CMP-07 देखने के लिए ।

(इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल करना होगा)

30 दिनों के भीतर
8. Form GSTR-4 त्रैमासिक  रिटर्न जमा करने का फार्म

(इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल करना होगा)

तिमाही समाप्ति के  18 वें दिन तक
9. Form GSTR-4A जीएसटी कम्पोज़िशन स्कीम (GST Composition Scheme) के तहत पंजीकृत प्राप्तकर्ता को उपलब्ध इनवर्ड सप्लाई का विवरण आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत फार्म GSTR-1 के आधार पर देखा जा सकेगा ।

(इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल करना होगा)

10. FORM GSTR-9A. वार्षिक रिटर्न

(इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल करना होगा)

अगले वित्तीय वर्ष के 31 दिसंबर तक

 

अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं :-

  1. जीएसटी कम्पोज़िशन स्कीम (GST Composition Scheme) का विकल्प चुनते समय व्यापारी के पास अन्य राज्य या अपंजीकृत व्यक्ति से खरीदी गयी वस्तु नहीं होनी चाहिए ।
  2. जीएसटी कम्पोज़िशन स्कीम (GST Composition Scheme) के तहत पंजीकृत व्यक्ति को टैक्स इनवॉइस के स्थान पर “बिल ऑफ सप्लाई ” जारी करना पड़ेगा, जिसके अंतर्गत यह उल्लेखित होगा की वह कम्पोज़िशन स्कीम के तहत पंजीकृत है । (नियम 3 कंपोजिशन नियम)
  3. जीएसटी कम्पोज़िशन स्कीम (GST Composition Scheme)  केवल वित्तीय वर्ष की शुरुआत से प्रभावी होगी और नए पंजीकरण  के मामलों को छोड़कर, वर्ष के मध्य में इसका चयन नहीं किया जा सकता है। ((नियम 2 कंपोजिशन नियम ),  हालांकि संरचना योजना वर्ष के मध्य में वापस  ली जा सकती है। (नियम 4 कंपोजिशन नियम)।
  4. व्यापारी को प्रत्येक तिमाही के अंत में 18 दिनों के भीतर कर का भुगतान और रिटर्न फाइल करनी होगी।  (नियम 4 कंपोजिशन नियम)
  5. यदि किसी व्यापारी का टर्नओवर वर्ष के बीच में ही 75 लाख से ज्यादा हो जाता है तो उस तारीख  से उसे कम्पोज़िशन के तहत नहीं माना जायेगा।
  6. “इनपुट टैक्स” में जीएसटी कम्पोज़िशन स्कीम (GST Composition Scheme) के तहत भुगतान किया गया टैक्स शामिल नहीं है [धारा (2) (62)] अर्थात जीएसटी कम्पोज़िशन स्कीम (GST Composition Scheme) इनपुट टैक्स के किसी भी क्रेडिट के हकदार नहीं होंगे। [धारा (10) (4)]
  7. कम्पोज़िशन व्यापारी  को  हर साल नया आवेदन फॉर्म नहीं देना होगा, व्यापारी इस योजना के तहत कर का भुगतान करना जारी रख सकता है जब तक वह इस योजना से वापस नहीं ले लेता है या फिर इस अधिनियम के तहत कुछ प्रावधानों के तहत योजना के तहत जारी रखने के लिए निषिद्ध कर दिया जाता है ।(नियम 3 और नियम 4 )
  8. रिवर्स टैक्स  के तहत देय कोई भी कर इस योजना के तहत कवर नहीं किया जाएगा। कम्पोज़िशन व्यापारी को  रिवर्स टैक्स का भुगतान एक सामान्य कर दाता के रूप में  करने के लिए उत्तरदायी होना पड़ेगा । [ धारा 9 (3) (सीजी माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति की निर्दिष्ट श्रेणियां ) और 9 (4) के तहत (एक पंजीकृत व्यक्ति को एक अपंजीकृत व्यक्ति द्वारा आपूर्ति)]

 

Other Related Post  (in Egnlish)

Revised Threshold Limit on Composition Tax Rate

Rate of Tax and draft formats on Composition Levy under GST Act/Rule

 

Disclaimer:

Author, editors publishers, contributor are not responsible for the result of any action taken on the basis of this work, any error or omission to any person, whether a Viewing on site or not, It is suggested that to avoid any doubt should cross-check all the facts, law and contents of the publication with original government publication of Gazette notification, Act, Rule etc.

 

 

Advocate Birbal Sharma

Education- M.Com, LL.B, DLL, LLM Practice Courts - Rajasthan High Court, Income Tax Appellate Tribunal and Intellectual Property Right Attorney Contact Number- 09785037216 Email ID-advocatebirbalsharma@gmail.com

View Comments

Recent Posts

Get casual encounters using the right match

Get casual encounters using the right matchBest dating site for sex: searching for a site…

4 hours ago

Discover the benefits of dating mature white women

Discover the benefits of dating mature white womenDating mature white women is a great way…

15 hours ago

Black Xmas Woods Are Right Here To Meet Your Own Medieval Christmas Desires

Ebony Christmas Woods Are Here To Meet Your Own Gothic Christmas Time Fantasies Skip to…

1 day ago

Get a hold of Sex | Local Intercourse | Satisfy and Fuck Straight Away

We all have a hunger, and we also can satisfy a red-hot individual supply it…

1 day ago

Discreet singles is – find love and relationship with confidence

Discreet singles is - find love and relationship with confidenceFinding love and relationship can be…

1 day ago

Businesses can’t forbid relationship on the job – however they can safeguard employees | Gene Marks |

S o you are a small business manager while learn that a couple of your…

1 day ago