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कम आइजीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम पर व्यापारियों को मिल रहा है जीएसटी विभाग का नोटिस || GST Department giving notice to Businessman ||GST Mismatch Notice

कम आइजीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम पर व्यापारियों को मिल रहा है जीएसटी विभाग का नोटिस ||GST Department giving notice to Businessman

जीएसटी अधिकारियो के द्वारा कम आइजीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने वाले व्यापारियों को  नोटिस भेजना शुरू कर दिया है, जिन व्यापारियों ने सेल्स रिटर्न में कम आइजीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है, उन्हें  ये नोटिस इसलिए भेजे जा रहे है, ताकि ये चेक किया जा सके कि मिसमैच कारोबारी की तरफ से गलती से हुआ है, या उसके द्वारा वह टैक्स चोरी किया जा रहा है |

जीएसटी विभाग द्वारा बनाई है ऐसे कारोबारियों की लिस्ट

टैक्स अधिकारियो ने मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु के कारोबारियों को नोटिस भेजे है, तथा जीएसटी विभाग द्वारा ऐसे डीलर्स और बिजनसमेन की लिस्ट बनाई है, जिन्होंने आईजीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम जीएसटीआर-3 बी में कम किया है, और नोटिस में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम में अंतर के कारण के बारे में पूछा गया है|

सरकार की तरफ से हो सकता है कारोबारियों को फायदा

ये सरकार की तरफ से कंस्ट्रक्टिव इनपुट हो सकता है, जो अपना क्लेम लेना भूल गए  है, जो कि जुलाई से मार्च तक के डाटा के आधार पर तैयार किया गया है | जो कारोबारी अपना क्लेम लेना भूल गए है, उनके लिए सरकार की तरफ से एक रिमाइंडर है |

सरकार जुटा रही है कर चोरी के सबूत

सरकार द्वारा जुटाए गये जुलाई से मार्च तक के डाटा के माध्यम से व्यापारियों द्वारा कर चोरी करने में की गयी गलतियों के सबूत जुटाए जा रहे है, जिस प्रकार पुरानी कहावत है की चोर चोरी करने के बाद कोई न कोई सबूत जरुर छोड़ देता है |

 

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