कोचिंग सेवाओं के साथ माल की आपूर्ति /मुद्रित सामग्री/परीक्षण पत्र, यूनिफार्म, बैग पर जी.एस.टी-
RAJASTHAN AUTHORITY FOR ADVANCE RULING
GOODS AND SERVICES TAX
Case Name : In re Symmetric Infrastructure Private Limited (GST AAR Rajasthan)
Appeal Number : Advance Ruling No. RAJ/AAR/2021-22/09
Date of Judgement/Order : 02/09/2021
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RULING
प्रश्न. 1 आवेदक छात्रों को कोचिंग की सेवाएं प्रदान करता है जिसमें कोचिंग के साथ-साथ छात्रों को सामान/मुद्रित सामग्री/परीक्षा पत्र, यूनिफार्म, बैग और अन्य सामान की आपूर्ति भी शामिल है। ऐसी आपूर्ति पर अलग से शुल्क नहीं लगाया जाता है, लेकिन एक समेकित राशि ली जाती है, जिसका प्रमुख घटक कोचिंग प्रदान करना है। क्या ऐसी आपूर्ति को माल की आपूर्ति या सेवाओं की आपूर्ति माना जाएगा?
उत्तर:- आवेदक की आपूर्ति को “सेवा की आपूर्ति” माना जाएगा।
प्रश्न 2. यदि उपरोक्त पहले प्रश्न का उत्तर सेवा की आपूर्ति है, तो क्या ऐसी आपूर्ति को समग्र आपूर्ति के रूप में माना जाएगा? अगर हाँ। तो मुख्य आपूर्ति क्या होगी?
उत्तर:- हां, ऐसी आपूर्ति को समग्र आपूर्ति माना जाएगा, और कोचिंग सेवा प्रमुख आपूर्ति होगी।
प्रश्न 3. आवेदक नेटवर्क पार्टनर्स के माध्यम से एक व्यवसाय मॉडल के तहत कोचिंग सेवा प्रदान करता है, संलग्न नमूना समझौते के अनुसार, जिसमें आवेदक और नेटवर्क भागीदारों के दायित्व शामिल हैं। इसलिए, नेटवर्क पार्टनर आवेदक की ओर से छात्रों को सेवाएं प्रदान करता है। ऐसे मामले में, समझौते के तहत सेवा के आपूर्तिकर्ता और सेवा प्राप्तकर्ता के रूप में किसे माना जाएगा?
उत्तर:- आवेदक छात्रों का सेवा प्रदाता होगा और नेटवर्क पार्टनर आवेदक का सेवा प्रदाता होगा।
प्रश्न.4 उपरोक्त प्रश्न संख्या 3 के अधीन, आवेदक द्वारा छात्रों को और नेटवर्क पार्टनर द्वारा आवेदक को प्रदान की जाने वाली सेवा का मूल्य क्या होगा?
उत्तर:- प्रभारित कुल समेकित राशि जिसके लिए आवेदक द्वारा Tax invoice generate किया गया है, आवेदक द्वारा सेवा आपूर्ति का मूल्य होगा।
प्रश्न 5. क्या आवेदक और नेटवर्क पार्टनर दोनों अपनी संबंधित आपूर्ति के लिए पात्र आईटीसी का लाभ उठा सकते हैं?
उत्तर:- आवेदक जीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार पात्र आईटीसी का लाभ उठा सकता है।