महत्वपूर्ण अंतिम तिथि नवंबर-दिसंबर-2023
20th नवंबर 2023 |
जीएसटीआर–5A ऑनलाइन सूचना और डेटाबेस एक्सेस या रिट्रीवल सर्विसेज (OIDAR) देने वाले के द्वारा आउटवार्ड टैक्सेबल सप्लाई (मासिक फाइलिंग) अक्टूबर –2023
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20th नवंबर 2023 |
जीएसटीआर-3B (मासिक फाइलिंग) अक्टूबर –2023 (पिछले वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपये से अधिक के एग्रीगेट टर्नओवर के लिए) or मासिक फाइलिंग
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10th दिसंबर 2023 |
जीएसटीआर-7 में काटे गये और जमा किये गये टीडीएस (TDS) का सारांश नवंबर –2023
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10th दिसंबर 2023 |
जीएसटीआर–8 ई-कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा जीएसटी से संबंधित एकत्रित किये गए (TCS) का सारांश नवंबर –2023
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11th दिसंबर 2023 |
जीएसटीआर –1 (मासिक फाइलिंग) नवंबर –2023 (सालाना 5 करोड़ रुपये से ज्यादा का टर्नओवर होने पर हर महीने रिटर्न भरना होगा) or करदाताओं का कुल कारोबार 5 करोड़ तक के टर्नओवर वाली QRMP योजना का विकल्प नहीं चुन रहा है ।
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13th दिसंबर 2023 |
जीएसटीआर-1 (IFF) or QRMP योजना करदाता नवंबर -2023 |
13th दिसंबर 2023 |
जीएसटीआर-5 आउटवार्ड टैक्सेबल सप्लाई और नॉन रेसीडेंट टैक्सेबल (non-resident taxable persons) व्यक्तियों द्वारा देय कर (मासिक फाइलिंग) नवंबर -2023
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20th दिसंबर 2023 |
जीएसटीआर–5A ऑनलाइन सूचना और डेटाबेस एक्सेस या रिट्रीवल सर्विसेज (OIDAR) देने वाले के द्वारा आउटवार्ड टैक्सेबल सप्लाई (मासिक फाइलिंग) नवंबर -2023
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20th दिसंबर 2023 |
जीएसटीआर-3B (मासिक फाइलिंग) नवंबर -2023 (पिछले वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपये से अधिक के एग्रीगेट टर्नओवर के लिए) or मासिक फाइलिंग
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कम्पोजीशन स्कीम में कौन से जीएसटी रिटर्न फाइल करने होते हैं और उसकी अंतिम तिथि
कम्पोजीशन स्कीम के व्यवसायों को वर्ष में कुल 5 रिटर्न फाइल करने होंगे जिसमें से 4 रिटर्न त्रैमासिक और 1 रिटर्न वार्षिक होगा :-
- CMP -08 (त्रैमासिक रिटर्न – तिमाही)– तीन महीने समाप्ति के अगले महीने की 18 तारीख
- GSTR –04 (वार्षिक रिटर्न – वार्षिक)– अगले वित्त वर्ष के 30 अप्रैल तक
- No GST on Penalties, Late Fees/Panel Interest, fine levied or collected by RBI: GST AAR MAHARASHTRA
- FINANCE BILL 2024: INSERTION OF NEW SECTION 128A IN CGST ACT 2017
- FINANCE BILL 2024: INSERTION OF SECTION 74 A IN CGST ACT, 2017
- Finance Bill 2024: Amendment to Section 16 of CGST Act, 2017
- UNION BUDGET 2024: KEY HIGHLIGHTS ON INCOME TAX