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गैर-ब्राह्मणों को मंदिर में पुजारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है या नहीं ? ||Non Brahmins can be appointed as Pujari in Temple

गैर-ब्राह्मणों को मंदिर में पुजारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है या नहीं ?

यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसका जवाब हां में है N. Aditya v. Travancore Dewaswom Board 2nd (Supp) NSC 3538 सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है, कि  ब्राह्मणों के पास मंदिर में पूजा करने के लिए एकाधिकार नहीं है।  एक गैर-ब्राह्मण को पुजारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, अगर वह ठीक से प्रशिक्षित है और अच्छी तरह से अनुष्ठान कर सकता है, और मंत्रों का पाठ कर सकता है।

और ये कहा गया है की इस बात का कोई औचित्य नहीं है, कि ब्राह्मण अकेले ही मंदिर में संस्कार और अनुष्ठान कर सकता है, क्योंकि संविधान के  Article 25 के तहत अधिकारों और स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, और इस तरह की कार्यवाई संविधान के तहत अधिकारों और स्वतंत्रता की गारंटी का उल्लंघन है ।

मंदिर भी किसी संप्रदाय विशेष से संबंधित नहीं है, जो कि इस तरह के संप्रदाय के लिए विशेष पूजा अर्चना या इसके श्रेय के रूप हो ।

उक्त कारण से, यह एक अर्थ में, भारत के संविधान के Article 14 से 17 और Article 21 में निहित संवैधानिक जनादेश का उल्लंघन करने वाली किसी भी प्रथा की अमान्यता पर उच्चारण करने के लिए भी अनावश्यक है ।

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