जीएसटी में सक्षम अधिकारी के पास कर की वसूली के क्या तरीके उपलब्ध हैं?
उत्तर: यथोचित अधिकारी निम्नलिखित तरीके से देय राशि वसुल सकता :
- ऐसे व्यक्ति को भुगतान किए जाने वाली राशि में से देय राशि काटकर।
- ऐसे व्यक्ति से संबंधित किसी माल को रोककर या विक्रय करके वसूली।
- किसी अन्य व्यक्ति से वसूली, जिससे राशि देय है या देय हो सकती है या ऐसे व्यक्ति से वसूली जिसने राशि रोककर रखी है या बाद में रख सकता है, जिसे केन्द्रीय या राज्य सरकार के खाते में जमा कराना है।
- ऐसें व्यक्ति से संबंधित किसी भी चल या अचल संपत्ति की ज़ब्ती, जब तक कि भुगतान योग्य राशि का भुगतान न कर दिया जाए। यदि 30 दिनों के अंदर देय राशि का भुगतान नहीं किया गया तो, उक्त संपत्ति को बेचकर ऐसी बिक्री से प्राप्त राशि से देय राशि एंव बिक्री खर्च वसूला जाए।
- जिला के कलेक्टर द्वारा, जिसमे ऐसे व्यक्ति की कोर्इ संपत्ति हो अथवा वह रहता हो या व्यापार करता हो, जैसी कि वह भूमि राजस्व का बकाया हो।
- यथोचित मजिस्ट्रेट को आवेदन कर के, जो बदले में राशि वसूलेगें, जैसे कि वह उनके द्वारा लगाया गया कोई दण्ड हो।
- इस अधिनियम के अंतर्गत निष्पादित बाण्ड/इंस्ट्रमेन्ट के प्रवर्त्तन द्वारा।
- सीजीएसटी बकाया को एसजीएसटी बकाया एवं इस के प्रतिकूल वसूला जा सकता है। [Section 79(1,2,3,4,)]
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