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भारतीय रेल या रेलवे प्लेटफार्म पर महिला/स्त्री के साथ छेड़छाड़ करने पर क्या अपराध बनता है ?||रेलवे प्लेटफार्म पर महिला स्त्री के साथ छेड़छाड़ करने पर क्या कार्रवाई करें || Sexual harassment In Indian Railway Platform or Railways

भारतीय रेल या रेलवे प्लेटफार्म पर महिला स्त्री के साथ छेड़छाड़ करने  पर  क्या कार्रवाई करें ? (Sexual harassment In Indian Railway Platform)

आज कल  रेलगाड़ी  व रेलवे प्लेटफार्म  पर महिला  या लड़की के साथ  छेड़छाड़ करना आम बात हो गयी है, व कानून के आभाव के कारण  आम  पब्लिक इसके खिलाफ कोई करवाई नहीं करती है , और इस कारण इस तरह के अपराधियों का मनोबल और बढ़ जाता है ,  भारतीय रेल व रेलवे प्लेटफार्म पर महिला  या  किसी  लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले पर भारतीय दंड संहिता (IPC ) की धारा 354-A, 509, 294 के साथ-साथ रेलवे एक्ट की धारा 145 व 162 के तहत कार्रवाई की जा सकती है और  रेलवे कर्मचारी द्वारा रेलगाडी या रेलवे प्लैत्फोर्म से अपराधी को  निकाला जा सकता है और, उसके पास या जो टिकट है उसे जब्त किया जा सकता है,  व अपराधी को सजा के साथ- साथ  जुर्माने का भी भुगतान करना पड़ सकता है|

कहां करें शिकायत दर्ज

रेलवे प्लेटफार्म पर किसी महिला  या लड़की के साथ छेड़छाड़ होने पर शिकायत के लिए  RPF  या टी टी ई  से संपर्क करें व इसके साथ ही तुरंत सहायता के लिए टोल फ्री  नंबर 182 पर कॉल करे,  वह रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर स्थित आरपीएफ (चोकी ) पोस्ट पर FIR दर्ज करें  |

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टेलीफोन के द्वारा FIR दर्ज की जा सकती है या नहीं

जीरो FIR I जीरो FIR क्या होती है I ZERO FIR के बारे में साधारण जानकारी

F.I.R (प्रथम सूचना रिपोर्ट) से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी I

 

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