ई-वे बिल में दी राज्य सरकार (राजस्थान) ने राहत
राज्य सरकार ने 06.08.2018 को नोटिफिकेशन (Notification Number- F17(131)ACCT/GST/2017/3743) जारी कर राजस्थान राज्य में माल के इंट्रा स्टेट (राज्य के भीतर) जॉब वर्क के लिए भेजे जाने वाले माल को 50 किमी की दूरी में ई वे बिल से मुक्त कर दिया है, इसमें जॉब वर्क के लिए भेजे जाने वाले व एक जॉब वर्कर से दुसरे जॉब वर्कर को एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाने वाला व वापस भेजे जाने वाला माल शामिल है|
इस राहत की सबसे प्रमुख व व्यापारियों के लिए फायदेमंद बात है की इसमें टेक्सटाइल समेत अन्य सभी उत्पाद भी शामिल है, और न ही किसी जॉब वर्क की मूल्य या मॉल के मूल्य का भी प्रतिबंध लगाया गया है |
राज्य सरकार के इस फैसले से लाखो व्यापारियों को बहुत अधिक फायदा प्राप्त होगा, नोटिफिकेशन का विवरण निम्न अनुसार है :-
Dated- 06.08.2018
Notification Number- F17(131)ACCT/GST/2017/3743)
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