कौन से पंजीकृत व्यक्ति जीएसटी कम्पोजीशन स्कीम का लाभ नहीं ले सकते है ?
निम्न पंजीकृत व्यक्ति जीएसटी कम्पोजीशन स्कीम का लाभ नहीं ले सकते है:-
- एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच व्यापार करने वाले
- जीएसटी की छूट वाले सामान का कारोबार करने वाले
- आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति……
E-GST Magazine in Hindi
जीएसटी अपडेट (हिन्दी) E-Magazine on GST Update in Hindi
- अनिवासी कर योग्य व्यक्ति
- ई-कॉमर्स के माध्यम से अपना माल बेचने वाले और जिनका टैक्स सेक्शन 52 के अंतर्गत आता है ।
- सरकार की ओर अन्य किसी अधिसूचित (नोटिफाई) सामान का बिजनेस करने वाले
- तंबाकू, पान मसाला और आइसक्रीम से संबंधित सामान बनाने वाले
- रेस्टोरेंट के अलावा किसी अन्य सेवा (सर्विस) का बिजनेस करने वाले
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