जीएसटी में अब एक नजर ई-वे बिल (E-WAY BILL) पर

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E-WAY

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Latest Recommendations made during the 26th meeting for E-Way Bill Rule on 10th March, 2018

Old Rules

राजस्थान ई-वे बिल (जीएसटी नियम 138) से संबंधित अपडेट नियम

ई-वे बिल से संबंधित अपडेट नियम ( rules related to e-bill)

 

ई-वे बिल (E-WAY BILL)

  जीएसटी ड्राफ्ट Rules के आधार पर जीएसटी में ई-वे बिल का प्रावधान किया गया है, अभी तक इस पर Rule अधिसूचित होना बाकी है I ई-वे बिल एक रोड परमिट की तरह ही होगा, जो की वर्तमान कर प्रणाली में एक राज्य से दूसरे राज्य में माल मंगवाने के लिए जारी किया जाता है, वो ही प्रावधान जीएसटी में ई-वे बिल के रूप में लाया जा रहा है, लेकिन वर्तमान कर प्रणाली में रोड परमिट कुछ विशिष्ट वस्तुओं पर ही लागु होता है, लेकिन जीएसटी ड्राफ्ट Rule (ई-वे बिल) के अनुसार अब  50,000/- की राशि से अधिक के  सभी वस्तुओं के परिवहन के लिए ई-वे बिल जरुरी हो जायेगा  और माल का परिवहन एक राज्य से दूसरे राज्य में हो या उसी राज्य में हो, वाहन चालक  को अपने साथ माल का इनवॉइस एवं ई-वे बिल की कॉपी रखना अनिवार्य होगा, ई-वे बिल ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल पर ही जारी होगा एवं वर्तमान कर प्रणाली एवं ट्रांसपोर्टर व व्यापारियों के नजरिये से देखा जाये तो सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले ई-वे बिल में निश्चित की गई दुरी के अनुसार वैधता से कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, वर्तमान कर प्रणाली में ई-वे बिल वैधता दुरी के आधार पर नहीं है व जीएसटी ड्राफ्ट Rule में ट्रांसपोर्टर को भी ई-वे बिल जारी करना पड़ेगा, जो की अभी कर प्रणाली में नहीं है जिस से ट्रांसपोर्टर को भी समस्याओ का सामना करना पड़ेगा I

(A)-  ई-वे बिल से सम्बंधित फॉर्म व अन्य प्रावधान निम्नप्रकार से है:-

  50,000/- की राशि से अधिक का  माल,  भेजने वाले या ट्रांसपोर्टर को एक राज्य से  दूसरे राज्य या उसी राज्य में माल मंगवाने के लिए ई-वे बिल (FORM GST INS -01) में जनरेट करना पड़ेगा, यदि माल भेजने वाले के द्वारा ई-वे बिल जनरेट नहीं किया गया तोट्रांसपोर्टर के द्वारा माल के बिल के आधार माल के परिवहन के लिए  अपने  जीएसटी नंबर से FORM GST INS -01) ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, और यदि ई-वे बिल में माल का विवरण या बिल नंबर गलत अंकित हो जाता है या अन्य किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो 24 घंटे में ई-वे बिल को रद्द किया जा सकता है, यदि सामान के परिवहन के दौरान ट्रांसपोर्टर की वाहन ख़राब हो जाता  है या अन्य किसी कारण से ट्रांसपोर्टर वाहन बदलता है तो ट्रांसपोर्टर को नया ई-वे बिल जारी करना पड़ेगा I

क्रमांक

 

ड्राफ्ट जीएसटी फॉर्म संख्या

 

विवरण

 
1. FORM GST INS -01
2. FORM GST INS -02 50,000/- की राशि से अधिक  के माल वाहन में एक से अधिक व्यक्ति या कंपनी का माल है तो ट्रांसपोर्टर को एक संयुक्त ई-वे बिल (FORM GST INS -02) जारी करना होगा व इसमें ट्रांसपोर्टर को हर मॉल के ई-वे बिल नम्बरों का विवरण देगा, वाहन चालक  को अपने साथ माल का इनवॉइस एवं ई-वे बिल की कॉपी अपने साथ रखनी होगी तथा सामान के परिवहन के दौरान टैक्स अधिकारी को गाड़ी रोककर सामान व बिल जाँच करने का अधिकार होगा I

  FORM GST INS -01 एवं GST INS -02 से सम्बंधित मुख्य प्रावधान

    1. ड्राफ्ट जीएसटी Rule के अनुसार जीएसटी में 50,000/– की राशि से अधिक के माल को भेजने के लिए ई-वे बिल जारी करना पड़ेगा I
    2. वैधता दूरी-  वर्तमान कर प्रणाली में कई राज्यों दवारा एक राज्य से दूसरे राज्य  में माल मंगवाकर बिक्री करने के लिए जारी किये जाने वाले रोड परमिट का उपयोग में लेने की कोई निश्चित अवधि नहीं है I जो की जीएसटी में ई-वे बिल का उपयोग करने की वैधता दूरी के आधार पर सुनिश्चित की गई है जो की निम्नप्रकार से है :-
  क्रमांकदूरीई-वेबिलकाउपयोगकरनेकीवैधता
1. 100   किलोमीटर से कम

1 दिन

2. 101-300  किलोमीटर तक

3 दिन

3. 301-500 किलोमीटर तक

5 दिन

4. 501-1000 किलोमीटर तक

 10 दिन

5. 1000     किलोमीटर से अधिक

15 दिन

         3. मॉल के परिवहन के लिए वाहन के साथ ई-वे बिल व इनवॉइस कॉपी रखनी होगी I

B- (E-WAY BILL) ई-वे बिल ड्राफ्ट Rules के आधार पर जीएसटी माल के एक राज्य से दूसरे राज्य या उसी राज्य में माल परिवहन के समय जाँच अधिकारियों दवारा ई-वे बिल व माल की जाँच करने के फॉर्म व अन्य प्रावधान व फॉर्म निम्नप्रकार से है  :-

 क्रमांक

जीएसटी ड्राफ्ट फॉर्म संख्या

विवरण

3.

 
FORM GST INS -03 जांच अधिकारी द्वारा प्रत्येक निरीक्षण का संक्षिप्त विवरण 24 घंटे के भीतर (FORM GST INS -03) के  भाग-ए में ऑनलाइन जानकारी दी जाएगी व जांच अधिकारी द्वारा अंतिम रिपोर्ट का विवरण निरीक्षण के  3 दिन के भीतर (FORM GST INS -03)  के भाग-बी में ऑनलाइन दी जाएगी I

4.

FORM GST INS -04 यदि टैक्स अधिकारी सामान व बिल की जाँच करने में 30 मिनट से ज्यादा समय लगाता है या 30 मिनट से ज्यादा वाहन को खड़ा रखता है तो ट्रांसपोर्टर इसकी ऑनलाइन FORM GST INS -04 में जीएसटी के पोर्टल पर सूचना दे सकते है I
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