जीएसटी में कौनसे मामलो में 20 लाख से कम टर्नओवर होने पर भी पंजीकरण करना अनिवार्य है
एम.जी.एल. की अनुसूची III के पैरा 5 के अनुसार, निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से निर्धारित सीमा की परवाह किये बिना पंजीकृत करवाना आवश्यक होगा ;
- व्यक्ति जो किसी प्रकार की अंतर-राज्य कराधीन आपूर्ति कर रहे है ;
- आकस्मिक कराधीन व्यक्ति ;
- वे व्यक्ति जिन्हें रिवर्स प्रभार के अंतर्गत कर भुगतान करना आवश्यक है ;
- अनिवासी कराधीन व्यक्ति (NRI)
- वे व्यक्ति जिन्हें धारा 37 के अंतर्गत कर कटौती करना आवश्यक है |
- वे व्यक्ति जो अन्य पंजीकृत कराधीन व्यक्तियों की और से वस्तुओ और सेवाओ की आपूर्ति करते है ,चाहे अभिकर्ता के रूप में हो या अन्य |
- इनपुट सेवा वितरक/डिस्ट्रीब्यूटर
- वे व्यक्ति जो ब्रांडेड सेवाओ को छोड़कर वस्तुओ और/ या सेवाओ की आपूर्ति करते है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से |
- प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य ऑपरेटर
- एक एग्रीगेटर जो सेवाओ की आपूर्ति अपने ब्रांड नाम या ट्रेड नाम से प्रदान करता है ;
- ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जिन्हें परिषद की सिफ़ारिशो पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है |
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