मेरे पिता की मृत्यु हो गई है। उन्होंने जीएसटी का नंबर लिया हुआ था। अब मैं उनके बिजनेस को आगे चलाऊंगा। क्या मुझे नया जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा? व पुराने जीएसटी नंबर पर उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या होगा ?
उत्तर:- इस विषय पर सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ़ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स ने Circular No. 95/15/2019 जीएसटी दिनांक 28.03.2019 जारी किया है, जिसमे में माना है, कि प्रोपराइटर कि मृत्यु के पश्चात उसमे क्रेडिट लेज़र में उपलब्ध आईटीसी उसके उत्तराधिकारी के खाते में आईटीसी-02 फार्म भरकर ट्रांसफर करवाई जा सकता है।
इस सरक्युलर में मृत्यु के पश्चात क्या कार्यवाही की जानी चाहिए उसकी जानकारी दी गई है, जो इस प्रकार है:-
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